यहां दो दिन के लिए स्‍कूल-कॉलेज बंद, धारा 144 लागू, बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या पर बवाल

शिवमोगा: कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा जनेंद्र ने कहा कि मामला हिजाब विवाद से संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। नतीजा आने पर ही स्थिति साफ होगी। School-college closed here for two days, section 144 imposed, uproar over the murder of Bajrang Dal worker Harsha

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  • Publish Date - February 21, 2022 / 11:55 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:46 PM IST

shivmoga

murder of Bajrang Dal worker Harsha

बेंगलुरु। कर्नाटक के शिवमोगा में एक बजरंग दल के 26 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। हमलावरों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता पर चाकू से वार किए, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रविवार रात हुई हत्या के बाद शिवमोग्गा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। हिजाब विवाद को इस हत्या की वजह माना जा रहा है। उधऱ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को गृह मंत्री से बात कर जांच की स्थिति की जानकारी ली।

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हालांकि, कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा जनेंद्र ने कहा कि मामला हिजाब विवाद से संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। नतीजा आने पर ही स्थिति साफ होगी। उन्होंने लोगों से शांत रहने की अपील की। उन्होंने कहा हमें अभी तक हत्या के पीछे के मकसद का पता नहीं चल पाया है। शिमोगा में रिजर्व पुलिस तैनात की जा रही है। हत्या की जांच के लिए विशेष टीम का गठन कर आरएएफ जवानों को तैनात किया गया है।

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murder of Bajrang Dal worker Harsha: बजरंग दल से जुड़ा हर्षा की हत्या रविवार रात 9 बजे के आसपास हुई। उसे भारती कालोनी में दौड़ाकर चाकू मारे गए। पुलिस का कहना है कि उनको कुछ सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस का कयास है कि युवक की हत्या में 4-5 लोग शामिल हो सकते हैं। जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हर्षा दर्जी का काम करता था।

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गौरतलब है कि कर्नाटक में हिजाब विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। छात्राएं हिजाब विवाद पर आने वाले फैसले का इंतजार कर रही हैं। अभी तक, छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक पहनने की अनुमति नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने छात्रों को कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करने और एकजुट रहने को कहा है। कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में धार्मिक परिधान पहनने पर रोक लगा रखी है।