राजद्रोह पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी का स्वागत: राहुल

राजद्रोह पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी का स्वागत: राहुल

राजद्रोह पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी का स्वागत: राहुल
Modified Date: November 29, 2022 / 07:50 pm IST
Published Date: July 15, 2021 12:12 pm IST

नयी दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजद्रोह संबंधी दंडात्मक कानून के ‘‘भारी दुरुपयोग’’ पर उच्चतम न्यायालय की ओर से चिंता जताए जाने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि वह देश की सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणी का स्वागत करते हैं।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं।’’

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने ‘‘औपनिवेशिक काल’’ के राजद्रोह संबंधी दंडात्मक कानून के ‘‘भारी दुरुपयोग’’ पर बृहस्पतिवार को चिंता व्यक्त की और केंद्र से सवाल किया कि स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के वास्ते महात्मा गांधी जैसे लोगों को ‘‘चुप’’ कराने के लिए ब्रितानी शासनकाल में इस्तेमाल के लिए प्रावधान को समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा।

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प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (राजद्रोह) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक पूर्व मेजर जनरल और ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ की याचिकाओं पर गौर करने पर सहमति जताते हुए कहा कि उसकी मुख्य चिंता ‘‘कानून का दुरुपयोग’’ है।

पीठ ने मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया।

भाषा हक हक उमा

उमा


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