Single Use Plastic Ban : आज से बाजार में नहीं दिखेंगी ये 19 चीजें, इस्तेमाल करने पर होगी जेल
Single Use Plastic Ban in india, jail for use : Single Use Plastic Ban : आज से बाजार में नहीं दिखेंगी ये 19 चीजें, इस्तेमाल करने पर होगी जेल
Ban on single use plastic
Single Use Plastic Ban : नई दिल्ली। पूरे देशभर में आज से सिंगल-यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लग गया है। इसके तहत प्लास्टिक से बनी अन्य चींजे मिलनी बंद हो जाएंगी। इसमें प्रतिदिन इस्तेमाल की जाने वाली कुछ चींजे भी शामिल है। ये चीजें अब मार्केट में दिखाई नहीं देंगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उन सामनों की लिस्ट जारी कर दी है जिनपर आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
बता दें सिंगल यूज प्लास्टिक इसका मतलब प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें, जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। आज से इस तरह की सारी चीजों को बैन कर दिया गया है। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। ह आपको बताते हैं आज आपको प्लास्टिक से बनी क्या-क्या चीजें देखने नहीं मिलेगी।
- प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथीन (75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले)
- प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
- गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक
- प्लास्टिक के झंडे
- कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक
- थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)
- प्लास्टिक की प्लेट
- प्लास्टिक के कप
- प्लास्टिक के गिलास
- कांटे
- चम्मच
- चाकू
- स्ट्रॉ
- ट्रे
- मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म
- इन्विटेशन कार्ड
- सिगरेट के पैकेट
- 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर
- स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)
बता दें इसके लिए मंत्रालय की तरफ से साफ बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अगर कोई इस्तेमाल करता पाया गया तो उसको दंड मिलेगा। इसमें 7 साल की जेल और एक लाख तक जुर्माना दोनों शामिल हैं। बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) के सेक्शन 15 के तहत एक्शन होगा।

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