पटना हाई कोर्ट ने साल 2004 के बहुचर्चित तेजाब कांड मामले में आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी. जस्टिस केके मंडल और जस्टिस संजय कुमार ने सिवान की एक स्पेशल कोर्ट ने फैसले के खिलाफ शहाबुद्दीन की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी, मामला 13 साल पुराना है जबएक निमार्णाधीन मकान को लेकर हुए विवाद के बाद सिवान के रहने वाले व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदाबाबू के दो बेटों गिरीश और सतीश का अपहरण कर तेजाब से नहलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी, गिरीश और सतीश के बड़े भाई राजीव रौशन ने 6 जून 2011 को कोर्ट में खुद को इस घटना का चश्मदीद गवाह बताते हुए स्पेशल कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था ।