विपरीत लिंग के अविवाहित जोड़े का होटल के कमरे में रूकना अपराध नही — हाईकोर्ट

विपरीत लिंग के अविवाहित जोड़े का होटल के कमरे में रूकना अपराध नही — हाईकोर्ट

  •  
  • Publish Date - December 8, 2019 / 10:20 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:03 PM IST

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि दो बालिग लोगों के ‘लिवइन रिलेशन’ में रहने को अपराध नहीं माना जाता है। ऐसे अविवाहित जोड़ों का होटल के किसी कमरे में एकसाथ रहने पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता।

यह भी पढ़ें — काम में लापरवाही बरतने वाले 9 पुलिसकर्मियों की वेतन वृद्धि रोकी, 2 थाना प्रभारियों पर भी कार्रवाई

जस्टिस एमएस रमेश ने हाल के एक आदेश में कहा, ‘प्रत्यक्ष तौर पर कोई कानून या नियम नहीं है जो विपरीत लिंग के अविवाहित जोड़े को होटल के कमरे में मेहमान के तौर पर रहने से रोकता है।’ उन्होंने यह टिप्पणी प्राधिकारियों को कोयबंटूर स्थित किराए पर दिए जाने वाले अपार्टमेंट पर लगे सील को खोलने का निर्देश देते हुए की।

यह भी पढ़ें — रेप की बड़ी घटनाओं के बीच पीएम मोदी पर उठे सवाल, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा ‘अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं!लेकिन मोदी जी चुप हैं’

इस अपार्टमेंट को पुलिस और राजस्व विभाग ने इस साल जून में इस शिकायत के बाद मारे गए छापे के बाद सील कर दिया था कि वहां अनैतिक गतिविधि होती हैं। वहां छापा मारने वाली टीम को वहां एक अविवाहित जोड़ा मिला था और कमरे में शराब की कुछ बोतलें मिली थीं। जज ने कहा, अविवाहित जोड़े के रहने के आधार पर परिसर को सील करने जैसा कठोर कदम उठाना इसे रोकने वाले किसी कानून के अभाव में पूरी तरह से गैरकानूनी है।

यह भी पढ़ें — संकट में उद्धव ठाकरे की सरकार, जानिए किस बात को लेकर हो रही सहयोगी दलों के बीच तकरार

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/SfzIY08n5o8″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>