शशि थरुर को राहत, अग्रिम जमानत मंजूर, कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं जा सकेंगे विदेश

शशि थरुर को राहत, अग्रिम जमानत मंजूर, कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं जा सकेंगे विदेश

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  • Publish Date - July 5, 2018 / 05:24 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:59 PM IST

नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरुर को फौरी तौर पर राहत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें एक लाख के पर्सनल बांड और 1 लाख की श्योरिटी पर जमानत देते हुए कहा है कि वे बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकेंगे, साथ ही सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते

इससे पहले मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने उन्हें जमानत दिए जाने का विरोध किया था। वहीं अपनी याचिका में थरूर ने कहा था कि मामले में चार्जशीट फाइल हो चुकी है और एसआईटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच पूरी हो गई है और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यक्ता नहीं है।

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बता दें कि इस मामले में दायर चार्जशीट के मुताबिक थरुर को आरोपी बनाया गया है। उन्हें कोर्ट ने पहले समन जारी करत हुए 7 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था।

वेब डेस्क, IBC24