उच्चतम न्यायालय ने वीवीपीएटी से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कीं

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उच्चतम न्यायालय ने वीवीपीएटी से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कीं

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  • Publish Date - April 26, 2024 / 11:13 AM IST,
    Updated On - April 26, 2024 / 11:13 AM IST

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से डाले गये वोट का ‘वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (वीवीपीएटी) के साथ पूर्ण सत्यापन कराने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में सहमति वाले दो फैसले सुनाये।

न्यायमूर्ति खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें दोबारा मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रकिया पुन: अपनाने का अनुरोध करने वाली याचिका भी शामिल है।

भाषा शोभना मनीषा

मनीषा