Pahalgam Terror Attack: ‘ऐसी याचिकाओं से सुरक्षाबलों का गिरता है मनोबल’, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, कही ये बात

Pahalgam Terror Attack: 'ऐसी याचिकाओं से सुरक्षाबलों का गिरता है मनोबल', पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, कही ये बात

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  • Publish Date - May 1, 2025 / 04:17 PM IST,
    Updated On - May 1, 2025 / 04:18 PM IST

Pahalgam Terror Attack | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग को अस्वीकार किया।
  • 22 अप्रैल को बैसरन (पहलगाम) में हुए आतंकी हमले में अधिकतर पर्यटक मारे गए
  • प्रधानमंत्री ने हमलावरों को "कल्पना से परे" सजा देने की बात कही

नयी दिल्ली: Pahalgam Terror Attack उच्चतम न्यायालय ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पहलगाम हमले की जांच की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से नाखुशी जताते हुए कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश विशेषज्ञ नहीं होते।

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Pahalgam Terror Attack पीठ ने कहा, ‘‘इस महत्वपूर्ण समय में, देश के प्रत्येक नागरिक ने आतंकवाद से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। क्या आप इस तरह की जनहित याचिका दायर करके सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं? इस तरह के मुद्दे को न्यायिक क्षेत्र में न लाएं।’’ याचिकाकर्ता फतेश कुमार साहू और अन्य को जनहित याचिका वापस लेने के लिए कहा गया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझें और अदालत में ऐसी कोई प्रार्थना न करें जिससे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरे।

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पीठ ने एक याचिकाकर्ता से कहा, ‘‘आप उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच करने के लिए कह रहे हैं। वे जांच में विशेषज्ञ नहीं हैं, वे केवल किसी मुद्दे पर निर्णय ले सकते हैं। हमें आदेश पारित करने के लिए मत कहिए। आप जहां जाना चाहते हैं, वहां जाएं। बेहतर होगा कि आप याचिका वापस ले लें।’’ जनहित याचिका में केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

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गत 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के पहलगाम के ऊपरी इलाकों में लोकप्रिय पर्यटन स्थल बैसरन में गोलीबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकतर दूसरे राज्यों से आए पर्यटक थे। इस घटना ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ा दिया है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि हमलावरों को ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी, जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी।

पहलगाम आतंकी हमले में कितने लोग मारे गए?

"पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की संख्या" 26 थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे।

क्या सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले की जांच का आदेश दिया है?

"सुप्रीम कोर्ट का पहलगाम हमले पर फैसला" यह है कि कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी और जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति से इनकार किया।

क्या पहलगाम हमला भारत-पाकिस्तान तनाव से जुड़ा है?

"पहलगाम हमला और भारत-पाक संबंध" — यह हमला भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में हुआ है, जिससे अंतरराष्ट्रीय चिंता भी बढ़ी है।