भगोड़े विजय माल्या को झटका, ईडी की कार्रवाई रोकने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

भगोड़े विजय माल्या को झटका, ईडी की कार्रवाई रोकने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

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  • Publish Date - December 7, 2018 / 10:13 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:26 PM IST

नई दिल्ली। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन में रह रहे विजय माल्या ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में ईडी की कार्रवा ई पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी।

बता दें कि ईडी ने विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर उसकी संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू की थी। इसी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर माल्या ने याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट माल्या को राहत देने के बजाय ईडी को ही नोटिस जारी कर प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया।

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गौरतलब है कि विजय माल्या ने विभिन्न बैंकों Sए 9 हजार करोड़ रुप का कर्ज लेकर देश छोड़ दिया और अब ब्रिटेन में रह रहा है। भारत सरकार उसे लंदन से देश वापस लाने की कोशिशों में जुटी है। ब्रिटेन के सख्त प्रत्यर्पण कानूनों के तहत लंदन कोर्ट में भारत सरकार की याचिका पर सुनवाई जारी है।