हैदराबाद, 12 अगस्त (भाषा) तेलंगाना सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ‘परिवार रजिस्टर प्रमाण पत्र’ को राज्य में मतदाता सूची के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
एक अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय को सूचित कर दिया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के लिए परिवार रजिस्टर प्रमाण पत्र एक वैध पहचान पत्र दस्तावेज नहीं होगा।
राज्य सरकार ने पिछले महीने पूरे राज्य के लिए एक डिजिटल ‘तेलंगाना परिवार रजिस्टर’ का गठन किया था और ‘मी-सेवा’ मंच के माध्यम से परिवार रजिस्टर प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा शुरू की थी।
सरकारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के वितरण को आसान बनाने, परिवार से जुड़े विवरणों के सत्यापन में पारदर्शिता लाने और एक आसानी से सुलभ रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस परिवार रजिस्टर को शुरू करने का निर्णय लिया था।
सरकारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने नागरिकों तक सेवाओं की पहुंच को को आसान बनाने, परिवार से जुड़े विवरणों के सत्यापन में एकरूपता लाने और एक आसानी से उपलब्ध रिकॉर्ड प्रदान करने के उद्देश्य से इस परिवार रजिस्टर को शुरू करने का निर्णय लिया था।
भाषा
सुमित अमित
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