ESI स्कीम के कर्मचारियों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, 1 जुलाई से लागू होगा ये नियम

ESI स्कीम के कर्मचारियों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, 1 जुलाई से लागू होगा ये नियम

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  • Publish Date - June 14, 2019 / 03:35 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:00 PM IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानि ईएसआई के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में नियोक्ता और कर्मचारियों के कुल अंशदान को 6.5 से घटाकर 4 प्रतिशत करने का फैसला किया है। इससे 12.85 लाख नियोक्ताओं को हर साल 5 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी और करीब 3 करोड़ कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

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श्रम मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक घटी हुई दरें इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अंशदान की घटी हुई दर से कामगारों को बहुत राहत मिलेगी और इससे और अधिक कामगारों को ईएसआई योजना के अंतर्गत नामांकित कर पाना तथा ज्यादा से ज्यादा श्रमिक बल को औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत लाना सुगम हो सकेगा।

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कर्मचारी राज्य बीमा कानून, बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा, नगदी, मातृत्व, निशक्तता और आश्रित होने के लाभ प्रदान करता है। गौरतलब है कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 2017 में ईएसआई का दायरा 15 हजार रुपए महीना वेतन पाने वालों से बढ़ाकर 21 हजार रुपये महीना पाने वालों तक कर दिया था।

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