अगरतला, 20 फरवरी (भाषा) त्रिपुरा में एक दुष्कर्म पीड़ित ने प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि बयान दर्ज करने के दौरान न्यायिक अधिकारी ने उसका यौन शोषण किया।
महिला के पति ने इससे पहले धलाई जिले के कमालपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद तीन सदस्यीय समिति ने मामले की जांच शुरू की है।
उच्च न्यायालय के महापंजीयक विश्वजीत पांडे द्वारा सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि आरोप के मद्देनजर, आरोपी मजिस्ट्रेट को अगरतला उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है और आगे के पद स्थापन के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया है।
इसमें कहा गया है कि उप संभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट मधुमिता विश्वास को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
धलाई के पुलिस अधीक्षक अविनाश राय ने मंगलवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ हमें सोमवार रात कमालपुर पुलिस थाने में एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत मिली है। हालांकि, अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। चूंकि मामला संवेदनशील है इसलिए पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए इसे उच्च न्यायालय में भेज दिया है।’’
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजी गई पहले की शिकायत के आधार पर अमबासा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गौतम सरकार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास पिछली शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 16 फरवरी को अपने कक्ष में महिला का बयान दर्ज कराने के दौरान आरोपी मजिस्ट्रेट ने उनके साथ छेड़छाड़ की।
भाषा खारी माधव
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