धुबरी, 20 अगस्त (भाषा) असम की एक अदालत ने भारत में पिछले साल अवैध तरीके से दाखिल होने के आरोप में दो बांग्लादेशियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों बांग्लादेशियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिनकी पहचान अब्दुल हई और निरंजन घोष के तौर पर की गई है।
हई बांग्लादेश के कुरग्राम जिले, जबकि घोष वहां के जमालपुर जिले का रहने वाला है।
भाषा धीरज पारुल
पारुल