UCC Bill Passed News: उत्तराखंड के बाद अब इस भाजपा शासित राज्य में भी पास हुआ ‘समान नागरिक संहिता’ बिल.. इस समुदाय को रखा गया है दायरे से बाहर

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Uniform Civil Code Bill Passed Gujarat: गुजरात में समान नागरिक संहिता बिल पास, उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य, एसटी समुदाय को छूट, समान कानून लागू।

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  • Publish Date - March 25, 2026 / 10:04 AM IST,
    Updated On - March 25, 2026 / 10:52 AM IST

Uniform Civil Code Bill Passed Gujarat || Image- Reddit FILE

HIGHLIGHTS
  • गुजरात में यूसीसी विधेयक विधानसभा से पारित
  • एसटी समुदाय को कानून से दी गई छूट
  • विवाह, तलाक, संपत्ति में समान नियम लागू

गांधीनगर: गुजरात विधानसभा ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित कर दिया गया है। इस तरह उत्तराखंड के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। (Uniform Civil Code Bill Passed Gujarat) करीब आठ घंटे की लंबी बहस के बाद यह विधेयक पास किया गया। राज्य की अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी को छूट दी गई है।

समान कानून लागू करना मकसद

यूसीसी का मकसद धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर एक समान कानून लागू करना है। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, संरक्षकता और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में सभी नागरिकों पर एक समान नियम लागू होंगे, चाहे उनका धर्म कोई भी हो।

‘यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं’ : CM भूपेंद्र पटेल

बिल के पास होते ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून को समानता की दिशा में बड़ा कदम बताया है। दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस ने इसके लागू करने के तरीके और जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं। (Uniform Civil Code Bill Passed Gujarat) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे “राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय” की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए है।

कौन से प्रावधान है शामिल?

सरकार के अनुसार, विधेयक में विवाह और लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण, तलाक के समान नियम और बेटा-बेटी को बराबर उत्तराधिकार अधिकार जैसे प्रावधान शामिल हैं। साथ ही बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है और उल्लंघन पर सात साल तक की सजा का प्रावधान है। धोखाधड़ी या पहचान छिपाकर विवाह करने पर भी सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।

‘नहीं पड़ेगा धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव’ : हर्ष सिंघवी

उपमुख्यमंत्री और कानून मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि जब आपराधिक कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है इसलिए नागरिक कानून भी एक समान होना चाहिए। (Uniform Civil Code Bill Passed Gujarat) उन्होंने बताया कि यह विधेयक लैंगिक समानता, कानूनी एकरूपता और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल नागरिक मामलों तक सीमित रहेगा और धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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Q1. गुजरात में यूसीसी बिल पास होने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान कानून लागू करना इसका उद्देश्य है।

Q2. इस कानून में किन समुदायों को छूट दी गई है?

गुजरात सरकार ने इस समान नागरिक संहिता कानून से अनुसूचित जनजाति समुदाय को पूरी तरह छूट दी है।

Q3. यूसीसी में कौन-कौन से प्रमुख प्रावधान शामिल हैं?

विवाह पंजीकरण, समान तलाक नियम, उत्तराधिकार समानता और बहुविवाह पर प्रतिबंध जैसे प्रावधान शामिल हैं।