उप्र : सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी पांच व्यक्तियों को आजीवन कारावास

उप्र : सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी पांच व्यक्तियों को आजीवन कारावास

उप्र : सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी पांच व्यक्तियों को आजीवन कारावास
Modified Date: February 17, 2024 / 11:49 am IST
Published Date: February 17, 2024 11:49 am IST

महाराजगंज (उप्र), 17 फरवरी (भाषा) यहां की एक अदालत ने पांच व्यक्तियों को 12 साल की एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का दोषी करार देने के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को पंकज साहनी, विवेक, गोविंद चौहान, सोनू और राम नारायण राजभर को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के 2021 के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने इन दोषियों में प्रत्येक पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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पुलिस के मुताबिक, जिले में पुरेन्दरपुर पुलिस थाना अंतर्गत खालिकगर गांव में 18 जनवरी, 2021 को पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी।

पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था।

भाषा सं. राजेंद्र

मनीषा

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