उप्र : अधिवक्ता की हत्या के मामले में पत्नी समेत तीन लोगों को उम्रकैद

उप्र : अधिवक्ता की हत्या के मामले में पत्नी समेत तीन लोगों को उम्रकैद

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  • Publish Date - October 1, 2025 / 01:18 PM IST,
    Updated On - October 1, 2025 / 01:18 PM IST

बहराइच (उप्र), एक अक्टूबर (भाषा) बहराइच जिले की एक अदालत ने प्रेमी और उसके दोस्त की मदद से अपने पति की हत्या करने वाली महिला समेत तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अधिवक्ता इन्तेजार-उल-हक (40) बहराइच शहर के दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र स्थित जमील कालोनी में अपनी पत्नी नुसरत जहां उर्फ कुलसुम और दो बच्चों के साथ रहते थे। घर के नजदीक की एक मस्जिद का मुअज्जिन (सेवादार) 23 वर्षीय नदीम अहमद शेख हक के बच्चों को अरबी व फारसी की ट्यूशन पढ़ाने घर पर आता था। इसी दौरान नदीम और कुलसुम के बीच नजदीकियां बढ़ गईं थी। इसी बात को लेकर पति—पत्नी में झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद नदीम को ट्यूशन पढ़ाने के लिये घर आने से रोक दिया गया था। हालांकि नदीम का चोरी छिपे घर पर आना—जाना जारी रहा।

पुलिस के अनुसार, नदीम और कुलसुम ने एक दिन प्रेम में बाधक बने हक को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। साल 2022 में 15/16 अक्टूबर की रात कुलसुम ने, नदीम और उसके दोस्त दाऊद के साथ मिलकर अधिवक्ता इन्तेजार-उल-हक की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद कुलसुम, नदीम और दाऊद को गिरफ्तार कर लिया था।

अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को कुलसुम, नदीम और उसके साथी दाऊद को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

भाषा सं. सलीम मनीषा

मनीषा