बैंक धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन समूह के संस्थापक धूत और 12 अन्य को नोटिस

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बैंक धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन समूह के संस्थापक धूत और 12 अन्य को नोटिस

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  • Publish Date - February 16, 2026 / 07:29 PM IST,
    Updated On - February 16, 2026 / 07:29 PM IST

नयी दिल्ली, 16 फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि दिल्ली की एक अदालत ने वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत और 12 अन्य कंपनियों को नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई कंपनी की मोजाम्बिक स्थित तेल एवं गैस परिसंपत्तियों के वित्तपोषण से जुड़े कथित 61,700 करोड़ रुपये के बैंक ऋण घोटाले के मामले में दायर उसके आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद की गई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) 18 दिसंबर, 2024 को दायर की गई थी और राउज एवेन्यू स्थित विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने 10 फरवरी को संज्ञान लिया।

इसमें कहा गया कि अदालत ने धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है और 13 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं।

ईडी ने कहा कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) और उसकी समूह कंपनियों के खाते 2018 में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) घोषित हो गए थे और बैंकों ने कुल 61,773.02 करोड़ रुपये का दावा दायर किया था, जिसमें एसबीएलसी (स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट) सुविधा के संबंध में 23,647.12 करोड़ रुपये की एनपीए भी शामिल थीं।

एजेंसी ने इस मामले में “अपराध से प्राप्त धनराशि” का आकलन 1,136.49 करोड़ रुपये किया है।

धन शोधन का यह मामला सीबीआई द्वारा जून 2020 में दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है।

भाषा

प्रशांत दिलीप

दिलीप