‘हाईकोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं..’, हिजाब मामले को लेकर 2 छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, इस दिन हो सकती है सुनवाई

'We do not accept the decision of the High Court..' कर्नाटक के 2 छात्राओं मनाल और निबा नाज ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

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  • Publish Date - July 13, 2022 / 04:10 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

We do not accept the decision: कर्नाटक। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले एक याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने आज मामले पर जल्द सुनवाई के ​लिए अनुरोध किया था। इस पर चीफ एनवी रमना ने अगले हफ्ते सुनवाई का भरोसा दिया।

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इससे पहले 26 अप्रैल को भी कोर्ट ने मामले पर जल्द सुनवाई की बात कही थी। लेकिन गर्मी की छुट्टियों से पहले मामला लग नहीं पाया। आज याचिकाकर्ता ने फिर सुनवाई का अनुरोध कोर्ट में रखा।

हाई कोर्ट का फैसला आते ही कर्नाटक के उडुपी की रहने वाली 2 छात्राओं मनाल और निबा नाज ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके अलावा फातिमा सिफत समेत कई और छात्राओं ने भी उसी दिन अपील दाखिल कर दी।

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We do not accept the decision: इन याचिकाओं में कहा गया कि हाईकोर्ट का फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को हासिल धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। जिस तरह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सिखों को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। उसी तरह मुस्लिम लड़कियों को भी स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से नहीं रोका जाना चाहिए।

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