एक माह से बेरोजगार चल रहे निकाल सकते हैं अपने ईपीएफ से 75 प्रतिशत राशि

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एक माह से बेरोजगार चल रहे निकाल सकते हैं अपने ईपीएफ से 75 प्रतिशत राशि

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  • Publish Date - July 24, 2018 / 07:11 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:52 PM IST

नई दिल्ली।नई नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए अच्छी खबर है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) ने 26 जून को अपनी 222वीं बैठक में ईपीएफ योजना 1952 में पैराग्राफ 68एचएच को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया था।

 

जिसके तहत  एक महीने से बेरोजगार चल रहा कोई कर्मचारी, भविष्य निधि (पीएफ) के अपने खाते से 75 प्रतिशत राशि निकाल सकता है।

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बता दें कि  श्रम मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस बात का विस्तार से उल्लेख किया है।मंत्री ने यह भी कहा कि ईपीएफ योजना, 1952 के तहत कोई सदस्य उसके द्वारा आवेदन करने की तारीख के तत्काल पूर्व दो माह की निरंतर अवधि में किसी प्रतिष्ठान का कर्मचारी नहीं रहने पर निधि में उसके नाम से जमा पूरी राशि निकालने के लिए समर्थ होता है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि दो महीने की प्रतीक्षा अवधि संबंधी अपेक्षा विवाह के लिए नौकरी छोड़े वाली महिला सदस्यों के मामले में लागू नहीं होगी। 

वेब डेस्क IBC24