Young man Killed Pregnant Lady

गर्भवती महिला ने कहा- आवाज कम करो तो बौखलाया पड़ोसी, दनादन दाग दी गोलियां, हो गया गर्भपात

दिल्ली में तेज आवाज में संगीत बजाने का विरोध करने वाली गर्भवती महिला को पड़ोसी ने मारी गोली

Edited By :   Modified Date:  April 4, 2023 / 12:41 PM IST, Published Date : April 4, 2023/12:32 pm IST

नयी दिल्ली: Young man Killed Pregnant Lady उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के सिरसपुर में तेज आवाज में संगीत बजाने का विरोध करने वाली एक गर्भवती महिला को उसके पड़ोसी ने गोली मार दी, जिसके कारण महिला का गर्भपात हो गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक इस घटना के सिलसिले में महिला पर गोली चलाने वाले हरीश के अलावा उसके दोस्त अमित को भी गिरफ्तार किया गया है।

Read More: Dewas News: पत्नी की बेवफाई का खौफनाक बदला, बौखलाए पति ने प्रेमी के साथ किया ऐसा सलूक.. 

Young man Killed Pregnant Lady पुलिस ने बताया कि घटना में इस्तेमाल की गयी बंदूक अमित की थी। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देर रात लगभग 12:15 बजे सिरसपुर में गोलीबारी की घटना को लेकर एक पीसीआर कॉल आई। बाहरी-उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने कहा कि घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि सिरसपुर निवासी रंजू नामक महिला शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती है।

Read More: Chhattisgarh Motor Vehicle Rules में बड़ा बदलाव, अब अधिकृत डीलर ही कर सकेंगे पुरानी गाड़ियों की खरीदी बिक्री

मैक्स अस्पताल के चिकित्सकों ने पुलिस को बताया कि रंजू के गले में गोली लगी है और वह बयान देने की स्थिति में नहीं है। बाद में इस घटना के सिलसिले में एक प्रत्यक्षदर्शी, पीड़िता की भाभी का बयान दर्ज किया गया। चश्मदीद के बयान के मुताबिक हरीश के घर रविवार को ‘कुआं पूजन’ के दौरान तेज आवाज में संगीत बज रहा था। हरीश रंजू के पड़ोस में ही रहता है।

Read More: सिर्फ एक घंटे में फुल चार्ज होती है टाटा की ये शानदार इलेक्ट्रिक कार, देगी 300KM की रेंज, कीमत है मात्र इतनी

चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि रंजू अपनी बालकनी में बाहर आई और हरीश को संगीत बंद करने के लिए कहा और इसके बाद हरीश ने अपने दोस्त अमित से बंदूक ली और गोली चला दी। इस दौरान एक गोली रंजू को लग गयी। पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह के मुताबिक हरीश और अमित को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (सामान्य इरादे) और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

 

 

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक