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Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai: मुंबई: AI और डीपफेक के बढ़ते कहर के बीच, बॉलीवुड के पावर कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने यूट्यूब के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना अनुमति उनकी तस्वीरों और आवाज़ का इस्तेमाल कर वायरल हो रहे फेक वीडियो उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला।
दिल्ली हाईकोर्ट में बॉलीवुड कपल अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने यूट्यूब के खिलाफ अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ और छवि के दुरुपयोग पर आपत्ति जताते हुए 4 करोड़ रुपये (450,000 डॉलर) के मुआवज़े और स्थायी प्रतिबंध की मांग की है। इसके अलावा, दोनों कलाकारों ने अदालत से गूगल (यूट्यूब की पैरेंट कंपनी) को निर्देश देने की मांग की है कि इस तरह के कंटेंट को अन्य AI प्लेटफॉर्म्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल न किया जाए, जिससे भविष्य में उनके व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।
रूटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ने सितंबर की शुरुआत में ये मुकदमा दायर किया, जिसमें AI तकनीक से तैयार किए गए उन वीडियो को हटाने की मांग की गई है जो उनकी अनुमति के बिना उनकी छवि और आवाज़ का उपयोग करते हैं। याचिका में आरोप है कि यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल हैं जो उनके नाम और छवि का गलत इस्तेमाल करते हुए दीपफेक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिनमें से कुछ को अभी तक लाखों व्यूज़ मिल चुके हैं। इन वीडियो की लिस्ट याचिका में सैकड़ों की संख्या में दी गई है, जो उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai: उनका कहना है कि यूट्यूब पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक तकनीक के ज़रिए तैयार किए गए ये फर्जी वीडियो में उन्हें झूठे और आपत्तिजनक हालात में दिखाया गया है। एक वायरल वीडियो में अभिषेक को एक अन्य अभिनेत्री को अचानक किस करते हुए दिखाया गया है, जबकि एक दूसरे वीडियो में ऐश्वर्या को सलमान खान के साथ खाना खाते हुए दिखाया गया है जो कि पूरी तरह से फर्जी और गुमराह करने वाले हैं। इसी के चलते दोनों ने अब यूट्यूब के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की है।
इस खबर से अलग, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा जारी लुकआउट नोटिस पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। शिल्पा और राज कुंद्रा ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें 2 से 5 अक्टूबर तक परिवार के साथ फुकेट (थाईलैंड) में छुट्टियां मनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी ये मांग ठुकरा दी।
आपको बता दें की राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर करीब ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है, जिसमें निवेश के नाम पर रकम जुटाकर उसका दुरुपयोग किए जाने की शिकायत दर्ज है। शिल्पा और राज कुंद्रा ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें 2 से 5 अक्टूबर तक परिवार के साथ फुकेट (थाईलैंड) में छुट्टियां मनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी ये मांग ठुकरा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।
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