BMC ने कंगना को गृह पृथक-वास नियमों में दी छूट, बाहरी लोगों को इस नियम के अनुसार रहना होता है

BMC ने कंगना को गृह पृथक-वास नियमों में दी छूट, बाहरी लोगों को इस नियम के अनुसार रहना होता है

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  • Publish Date - December 4, 2022 / 12:00 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:43 PM IST

मुंबई। बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने अभिनेत्री कंगना रनौत को 14 दिनों के गृह पृथक-वास के नियम से छूट प्रदान की है। राज्य से बाहर से आने वाले लोगों को नियमानुसार गृह पृथक-वास में रहना होता है।

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एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। कंगना वर्तमान में मुंबई की तुलना पाक के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से करने और बीएमसी द्वारा उनके आवास पर अवैध निर्माण तोड़े जाने के चलते चर्चा में हैं।

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वह बुधवार को ही हिमाचल से मुंबई पहुंची हैं।

बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रनौत ने गृह पृथक-वास के नियम से छूट की मांग करते हुए एक ऑनलाइन आवेदन दिया था क्योंकि वह यहां संक्षिप्त यात्रा पर आई हैं।

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अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ” वह यहां एक सप्ताह से भी कम समय रहने वाली हैं इसलिए उन्हें अल्पकालिक आगंतुक श्रेणी के तहत छूट दी गई है।” बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक, रनौत 14 सितंबर को मुंबई से जाएंगी।