Deendayal Lado Laxmi Yojana: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,100 रुपये, मुख्यमंत्री ने की ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करने की घोषणा

Deendayal Lado Laxmi Yojana: हरियाणा के सीएम ने कहा, "इस योजना के तहत परिवार में महिलाओं की संख्या की कोई सीमा नहीं है। अगर परिवार में तीन पात्र महिलाएं हैं, तो तीनों महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।"

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  • Publish Date - August 28, 2025 / 03:32 PM IST,
    Updated On - August 28, 2025 / 03:43 PM IST

women to get Rs 2100 monthly

HIGHLIGHTS
  • दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू
  • विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं इससे लाभान्वित
  • 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना आवश्यक

चंडीगढ़ (हरियाणा): women to get Rs 2100 monthly, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू की। इसका शुभारंभ 25 सितंबर, 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर होगा। इस योजना (Deendayal Lado Laxmi Yojana) के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी।

Deendayal Lado Laxmi Yojana, मुख्यमंत्री सैनी ने कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा, “25 सितंबर, 2025 को हमारी सभी 13 वर्ष या उससे अधिक आयु की बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। पहले चरण में, हमने उन परिवारों को शामिल किया है जिनकी पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है। आने वाले समय में, चरणबद्ध तरीके से अन्य आय वर्गों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।”

15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना आवश्यक

women to get Rs 2100 monthly, सीएम सैनी ने यह भी कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए अविवाहित आवेदक या विवाहित आवेदक के पति का पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना आवश्यक होगा।

हरियाणा के सीएम ने कहा, “इस योजना के तहत परिवार में महिलाओं की संख्या की कोई सीमा नहीं है। अगर परिवार में तीन पात्र महिलाएं हैं, तो तीनों महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।”

इस बीच, हरियाणा के सीएम ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और 100 गज तक के आवासीय भूखंडों के तहत आवंटित घरों पर स्टांप शुल्क माफ करने की घोषणा की।

छोटे आवासीय भूखंडों के धारकों को अब नहीं देना होगा स्टांप शुल्क

विधानसभा में घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इन सभी आवास योजनाओं के लाभार्थियों और छोटे आवासीय भूखंडों के धारकों को अब स्टांप शुल्क नहीं देना होगा।

मंगलवार को, चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था पर अपनी सरकार के रिकॉर्ड का बचाव करते हुए कहा था कि राज्य में कानून का शासन दृढ़ता से कायम है और किसी भी अपराधी को, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा।

सैनी ने विपक्ष पर जानबूझकर विधानसभा अध्यक्ष के धैर्य की परीक्षा लेने और चुनिंदा आरोपों से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में अपराध में लगातार गिरावट आई है।

अपराध के प्रति “ज़ीरो टॉलरेंस” की नीति की घोषणा

सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने 18 अक्टूबर, 2024 को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही अपराध के प्रति “ज़ीरो टॉलरेंस” की नीति की घोषणा की थी और अपराधियों को चेतावनी दी थी कि या तो वे सुधर जाएँ या राज्य उन्हें सुधारेगा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की, “हरियाणा में कैदियों का नहीं, बल्कि कानून का शासन है।” उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान बाधित रहने वाली एफआईआर पंजीकरण प्रक्रिया आज एक पारदर्शी प्रक्रिया बन गई है जिससे पुलिस में जनता का विश्वास मज़बूत हुआ है।

आँकड़ों का हवाला देते हुए, सैनी ने दावा किया कि कांग्रेस के शासनकाल के एक दशक की तुलना में, भाजपा के पिछले दस वर्षों के शासन में राज्य में बड़े अपराधों में लगातार गिरावट देखी गई है। उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस के शासन में बलात्कार के मामले तीन गुना बढ़ गए – 2004 में 386 से बढ़कर 2014 तक 1,174 हो गए।

उन्होंने 2014 से पहले हरियाणा पर लगे कन्या भ्रूण हत्या के शर्मनाक कलंक को भी याद किया और कहा कि 22 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत से “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान की शुरुआत से लिंगानुपात में सुधार हुआ और प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 871 से बढ़कर 910 हो गई। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, “हमारी सरकार के कार्यकाल में कन्या भ्रूण हत्या का कलंक मिट गया है।”

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दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना क्या है?

यह हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महिला सामाजिक सुरक्षा और सम्मान योजना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को ₹2,100 की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?

सभी महिलाएं (विवाहित और अविवाहित), जिनकी आयु 13 वर्ष या उससे अधिक है। पहले चरण में उन परिवारों की महिलाएं शामिल होंगी जिनकी परिवारिक आय ₹1 लाख से कम है। आगे चलकर अन्य आय वर्गों को भी शामिल किया जाएगा।

योजना का लाभ उठाने के लिए क्या शर्तें हैं?

अविवाहित महिला को या विवाहित महिला के पति को पिछले 15 साल से हरियाणा का निवासी होना चाहिए। परिवार में महिलाओं की संख्या की कोई सीमा नहीं है। यानी एक ही परिवार की सभी पात्र महिलाएं लाभ ले सकती हैं।

योजना कब से लागू होगी?

इस योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया और पैसा कैसे मिलेगा?

आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश सरकार द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। पात्र महिलाओं के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से राशि भेजी जाएगी।