Retirement Age News: इन सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बड़ा बदलाव, अब इतने साल तक ही कर पाएंगे नौकरी, राज्य सरकार का बड़ा फैसला

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Retirement Age News: इन सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बड़ा बदलाव, अब इतने साल तक ही कर पाएंगे नौकरी, राज्य सरकार का बड़ा फैसला

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  • Publish Date - February 8, 2026 / 08:13 PM IST,
    Updated On - February 8, 2026 / 08:13 PM IST

Retirement Age News | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु घटाकर 58 वर्ष कर दी गई
  • ग्रुप-डी कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी अब भी 60 वर्ष में रिटायर होंगे
  • सेवा विस्तार का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

नई दिल्ली: Retirement Age News सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने नौकरी करने की उम्र घटा दी है। अब कर्मचा​री 60 की जगह 58 साल तक ही नौकरी कर पाएंगे। ये उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो दिव्यांग और दृष्टिबाधित हैं।

Govt Employees Retirement Age News दरअसल, हरियाणा सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटाकर 58 कर दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) संशोधन नियम, 2026 को लागू कर दिया है, जिसे वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है।

जानें क्या है सरकार के नए नियम

सरकार के इस फैसले में कम से कम 70% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग कर्मचारी और दृष्टिहीन कर्मचारी” 58 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। हालांकि इस बदलाव में ग्रुप-डी के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को राहत दी गई है। ग्रुप डी के कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी 60 वर्ष की आयु में ही रिटायर होते रहेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक आंख से दृष्टिबाधित (वन-आईड) कर्मचारियों को इस नियम के तहत न तो दृष्टिहीन माना जाएगा और न ही दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे कर्मचारी भी 58 वर्ष की उम्र में ही रिटायर होंगे।

नहीं मिलेगा सेवा विस्तार

हरियाणा सरकार ने इस बदलाव में एक और प्रावधान को भी समाप्त कर दिया है जिसके तहत सेवा के दौरान विकलांगता से ग्रसित होने वाले कर्मचारियों को सेवा विस्तार का लाभ दिया जाता था। मौजूदा प्रावधान के तहत, सेवा के दौरान विकलांग हो जाने वाले सरकारी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से तीन महीने पहले अपने विभागाध्यक्ष को सूचित करना होगा।

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नया नियम किन कर्मचारियों पर लागू होगा?

यह नियम दिव्यांग (70% या उससे अधिक विकलांगता वाले) और दृष्टिबाधित कर्मचारियों पर लागू होगा।

क्या सभी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु घटाई गई है?

नहीं, केवल दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों की आयु घटाई गई है। ग्रुप-डी और न्यायिक अधिकारी 60 वर्ष में ही रिटायर होंगे।

वन-आईड (एक आंख से दृष्टिबाधित) कर्मचारी किस श्रेणी में आएंगे?

उन्हें दृष्टिहीन या दिव्यांग नहीं माना जाएगा, लेकिन वे भी 58 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे।