Old Pension scheme SOP issued

पुरानी पेंशन पर बड़ी अपडेट, जारी हुई SOP, जल्द करना होगा ये काम, इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

Old Pension scheme SOP issued लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन पर बड़ी अपडेट, SOP जारी, 60 दिन में चुनना होगा विकल्प, मिलेगा लाभ

Edited By :   Modified Date:  May 5, 2023 / 03:15 PM IST, Published Date : May 5, 2023/3:15 pm IST

Old Pension scheme SOP issued: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य में 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अब राज्य सरकार द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी कर दी गई है। इसके तहत कर्मचारियों को 60 दिन में बताना होगा कि उन्हें ओपीएस चाहिए या एनपीएस। इसका लाभ प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियो-पेंशनरों को मिलेगा ।

Old Pension scheme SOP issued: मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा जारी एसओपी के तहत कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर ओपीएस और एनपीएस में से विकल्प चुनना होगा और कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष के माध्यम से एक निश्चित प्रारूप पर अंडरटेकिंग देनी होगी। OPS का लाभ एक अप्रैल 2023 से मिलेगा, ऐसे में अगर इस तिथि से पहले कोई सेवानिवृत हुआ है तो उसे पिछला एरियर नहीं दिया जाएगा। OPS का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के वक्त सरकारी अंशदान और लाभांश जमा करने का भी नियम रहेगा।

NPS-OPS में से चुनना पड़ेगा विकल्प

Old Pension scheme SOP issued: वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार,राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी NPS में रहना चाहते हैं, उनका केंद्रीय एजेंसी PFRDA के लिए शेयर कटता रहेगा। अगर किसी ने निर्धारित समय में विकल्प नहीं दिया तो उसे NPS में ही रखा जाएगा। जो कर्मचारी OPS में कवर होंगे, उन कर्मचारियों को भी GPF केंद्रीय सेवा नियम 1960 के तहत कवर किया जाएगा। कर्मचारी की ओर से NPS-OPS के लिए दिया गया विकल्प अंतिम व अपरिवर्तनीय माना जाएगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित अवधि के भीतर किसी विकल्प का चयन नही करता है तो यह माना जाएगा कि वह NPS जारी रखना चाहता है।

ये रहेंगे नियम

– Old Pension scheme SOP issued: अगर किसी कर्मचारी ने निर्धारित समय में विकल्प नहीं दिया तो उसे एनपीएस में ही रखा जाएगा।
– जो कर्मचारी ओपीएस में कवर होंगे, उन कर्मचारियों को भी सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 के तहत कवर किया जाएगा।
– Old Pension scheme SOP issued: अगर कोई कर्मचारी एनपीएस को अपनाता है तो उनका अप्रैल का एनपीएस शेयर जमा होगा, जो अभी जमा नहीं किया गया है।
– जो कर्मचारी NPS के तहत कवर होंगे और जो पहले से ही सेवानिवृत्त हो गए हैं या उनकी मृत्यु 15 मई, 2003 से 31 मार्च, 2023 के बीच हो गई है या जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत लागू प्रावधानों को पूरा करते हैं, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी और मृतक कर्मचारी के पात्र पारिवारिक सदस्य भावी तिथि से पेंशन पाने के हकदार होंगे।
– इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर विकल्प और अंडरटेकिंग देनी होगी। इसके लिए सरकारी अंशदान और लाभांश को उन्हें जमा करना होगा।
– Old Pension scheme SOP issued: CCS पेंशन नियम 1972 और सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम, 1960 के तहत लाभों को विनियमित करने की प्रक्रिया वही होगी, जो 14 मई 2003 को या उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों और इन नियमों पर लागू होती है।
– नियुक्त कर्मचारियों के लिए जरूरी परिवर्तनों का पालन किया जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने OPS को चुना है, उन्हें OPS का लाभ दिया जाएगा, मगर इसके लिए उन्हें सरकारी अंशदान और अर्जित लाभांश को सरकारी खाते में जमा करना होगा। सरकारी अंशदान को उन्हें पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के कंट्रीब्यूशन एंड रिकवरी हेड में जमा करना होगा।

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