Cashless Treatment in CG : छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना में घायल होने पर होगा कैशलेस इलाज, डेढ़ लाख रुपए तक निशुल्क दवा कराएगी सरकार, सभी कलेक्टर-एसपी को निर्देश जारी

Cashless Treatment in CG: साय सरकार की इस योजना के तहत घायल व्यक्ति को 1.50 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज मिल सकेगा। जिससे इलाज में देरी या पैसे की कमी के कारण किसी को अपनी जान न गंवाना पड़े।

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  • Publish Date - May 20, 2025 / 05:26 PM IST,
    Updated On - May 20, 2025 / 05:33 PM IST

CG Hindi News/ Image source: IBC24 File Image

HIGHLIGHTS
  • दुर्घटना के पहले 7 दिन तक कैशलेस इलाज
  • घायल व्यक्ति को 1.50 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज
  • मान्यता प्राप्त 134 सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ राज्य के बाहर 61 अस्पतालों में लागू

रायपुर: Cashless Treatment in CG, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के घायल लोगों के लिए एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है। अब राज्य में सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को दुर्घटना के पहले 7 दिन तक कैशलेस इलाज मिलेगा। यह व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त 134 सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ-साथ राज्य के बाहर स्थित 61 अस्पतालों में भी लागू होगी। सभी जिलों के कलेक्टर और SSP समेत SP को इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं।

साय सरकार की इस योजना के तहत घायल व्यक्ति को 1.50 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज मिल सकेगा। जिससे इलाज में देरी या पैसे की कमी के कारण किसी को अपनी जान न गंवाना पड़े। यह सुविधा तब भी लागू होगी जब व्यक्ति किसी अन्य राज्य में यात्रा के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। यह फैसला केंद्र सरकार की कैशलेस उपचार योजना 2025 के तहत लिया गया है। जिसकी अधिसूचना 5 मई 2025 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

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कलेक्टर और एसपी को निर्देश जारी

Cashless Treatment in CG: राज्य की लीड एजेंसी द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को इस बात के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि किसी भी घायल को समय पर इलाज मिले और उसे आर्थिक तंगी के कारण अपनी जान से हाथ न धोना पड़े।

जानें कैसे मिलेगा लाभ?

आपको बता दें कि हादसे के बाद 7 दिन के भीतर किसी भी सूचीबद्ध निजी या सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जा सकता है। अस्पताल पीड़ित की पहचान और दुर्घटना की जानकारी दर्ज कर योजना के तहत इलाज शुरू करेगा। पीड़ित को कोई अग्रिम राशि जमा नहीं करनी होगी। इलाज की राशि अस्पताल को सीधे सरकार द्वारा भुगतान की जाएगी।

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इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

उत्तर: कोई भी व्यक्ति जो सड़क दुर्घटना में घायल होता है—चाहे वह छत्तीसगढ़ का निवासी हो या नहीं—इस योजना का लाभ उठा सकता है, यदि दुर्घटना छत्तीसगढ़ में हुई हो या घायल को उपचार के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती किया गया हो।

इलाज कहां और कैसे मिलेगा?

उत्तर: इलाज राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध 134 सरकारी व निजी अस्पतालों और राज्य से बाहर स्थित 61 अस्पतालों में मिलेगा। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने पर पहचान और दुर्घटना की जानकारी देनी होगी। इसके बाद अस्पताल सीधे कैशलेस इलाज शुरू करेगा—घायल को पैसे देने की जरूरत नहीं होगी।

इलाज की अधिकतम राशि कितनी होगी?

उत्तर: राज्य सरकार द्वारा 1.50 लाख रुपए तक का इलाज पूरी तरह निशुल्क और कैशलेस किया जाएगा। इसमें दवाएं, ऑपरेशन, जांच आदि सभी जरूरी चिकित्सा सेवाएं शामिल होंगी।

इस सुविधा का लाभ कितने दिन तक मिलेगा?

उत्तर: यह सुविधा दुर्घटना के पहले 7 दिन तक उपलब्ध है। यानी घायल को 7 दिनों के भीतर सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है।

योजना के लिए रजिस्ट्रेशन या किसी दस्तावेज की आवश्यकता है क्या?

उत्तर: कोई पूर्व-पंजीकरण जरूरी नहीं है। अस्पताल में घायल की पहचान (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) और दुर्घटना की पुष्टि (जैसे FIR, पुलिस रिपोर्ट) दर्ज करने के बाद ही इलाज शुरू हो जाएगा। सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी।