Rajasthan Congress MLA: 11 साल पुराने केस में कांग्रेस के 2 विधायकों समेत 9 को सजा, जिला अदालत का बड़ा फैसला

11 साल पुराने केस में कांग्रेस के 2 विधायकों समेत 9 को सजा, जिला अदालत का बड़ा फैसला...Rajasthan Congress MLA: 9 people including

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  • Publish Date - June 18, 2025 / 04:58 PM IST,
    Updated On - June 18, 2025 / 04:58 PM IST

Rajasthan Congress MLA | Image Source | IBC24

HIGHLIGHTS
  • जयपुर जिला अदालत का फैसला,
  • कांग्रेस के दो विधायकों को जिला अदालत ने सुनाया सजा,
  • दो विधायकों सहित 9 लोगों को एक-एक साल की सजा,

जोधपुर/रिपोर्टर- रंजन दवे : Rajasthan Congress MLA:  जयपुर की एक जिला अदालत ने करीब 11 साल पुराने एक मामले में कांग्रेस के दो विधायकों सहित कुल नौ लोगों को दोषी ठहराते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2014 में राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर जेएलएन मार्ग को अवरुद्ध करने से जुड़ा है।

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Rajasthan Congress MLA:  कोर्ट ने लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, और झोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी सहित नौ लोगों को सार्वजनिक मार्ग को बाधित करने और बिना अनुमति सार्वजनिक सभा करने के आरोप में दोषी माना। सभी दोषियों को एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।

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Rajasthan Congress MLA:  13 अगस्त 2014 को राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर स्थित जेएलएन मार्ग को इन सभी ने करीब 20 मिनट तक अवरुद्ध कर दिया था। उस समय सभी अभियुक्त एनएसयूआई से जुड़े छात्र नेता थे और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रकरण की रिपोर्ट के अनुसार 11 अगस्त 2016 को पुलिस ने सभी नौ अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता कविता पिंगोलिया ने कोर्ट में पक्ष रखा। लम्बे ट्रायल के बाद कोर्ट ने सभी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

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Rajasthan Congress MLA:  मुकेश भाकर जो कि छात्र राजनीति से आए थे 2018 में लाडनूं से विधायक बने थे। वे राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने 15,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। मनीष यादव वर्तमान में शाहपुरा से विधायक हैं और युवाओं के बीच सक्रिय नेतृत्व के रूप में जाने जाते हैं।

"मुकेश भाकर को सजा क्यों हुई?"

मुकेश भाकर को वर्ष 2014 में जेएलएन मार्ग को अवरुद्ध करने और बिना अनुमति सार्वजनिक सभा करने के मामले में दोषी ठहराया गया है। उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई है।

"मनीष यादव का केस से क्या संबंध है?"

मनीष यादव उस समय एनएसयूआई से जुड़े छात्र नेता थे और प्रदर्शन में शामिल थे। उन्हें भी अदालत ने दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई है।

"क्या ये दोनों विधायक अब भी विधानसभा सदस्य हैं?"

हाँ, मुकेश भाकर लाडनूं से और मनीष यादव शाहपुरा से वर्तमान विधायक हैं। अदालत के फैसले के बाद उनके पद पर कोई तत्काल असर नहीं पड़ा है, लेकिन आगे की कानूनी प्रक्रिया इसका निर्धारण करेगी।

"यह मामला किस वर्ष का है और किसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी?"

यह मामला 13 अगस्त 2014 का है और रिपोर्ट 11 अगस्त 2016 को दर्ज की गई थी। सभी आरोपी उस वक्त छात्र राजनीति में सक्रिय थे।

"क्या इस सजा से उनकी विधायकी पर असर पड़ेगा?"

एक साल की सजा है और यदि इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाती है व सजा स्थगित होती है, तो तत्काल अयोग्यता की संभावना कम है। हालांकि, चुनाव आयोग की प्रक्रिया और कानूनी सलाह पर यह निर्भर करेगा।