Bhopal Police: भोपाल। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऐसी पोस्ट पर निगाह रखने के लिए जिला टीम ने स्पेशल तैयारी की है। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक और उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो, वीडियो आदि पर निगरानी होगी। यहां तक कि इन पोस्ट पर कमेंट करने, इन्हें लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने पर ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<
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कलेक्टर ने कहा है कि सभी ग्रुप एडमिन खुद निगाह रखें और जरूरत पड़े तो सेटिंग ओनली एडमिन कर दें। ये प्रतिबंध 18 जुलाई 2022 तक लागू रहेंगे। इसके अलावा पटाखे, आतिशबाजी और तेज आवाज करने वाले विस्फोटक बिना अनुमित के पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। यहां तक कि बारात में होने वाली आतिशबाजी पर भी रोक रहेगी।
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मंत्री-सांसद, विधायक और पंचायत के पदाधिकारियों के पास अटैच सरकारी वाहनों का इस्तेमाल चुनाव-प्रचार में नहीं किया जा सकेगा। नगरीय निकाय चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होते ही जनपद पंचायत फंदा और बैरसिया के सभी थाना क्षेत्रों में आने वाले सभी फायर आर्म्स लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।