Bhopal Afghani Student FIR: पुलिस ने ढूंढ निकाला लापता अफगानी छात्र, कॉलेज से निकलकर किया था ये बड़ा कांड, जानकर रह जाएंगे दंग

पुलिस ने ढूंढ निकला लापता अफगानी छात्र...Bhopal Afghani Student FIR: Police found the missing Afghani student, he had committed this big crime

  • Reported By: Harpreet Kaur

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  • Publish Date - March 5, 2025 / 02:40 PM IST,
    Updated On - March 5, 2025 / 02:41 PM IST

Bhopal Afghani Student FIR | Image Source | IBC24

HIGHLIGHTS
  • पुलिस ने ढूंढ निकला लापता अफगानी छात्र
  • भोपाल में अफगानिस्तानी युवक पर मामला दर्ज,
  • वीजा खत्म होने के बाद भी रह रहा था भारत में,

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भोपाल: Bhopal Afghani Student FIR :  मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने एक अफगानिस्तानी युवक पर विदेशी विषयक अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया है। यह युवक वीजा खत्म होने के बावजूद भारत में अवैध रूप से रह रहा था। मामला कोलार थाने में दर्ज किया गया है।

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अफगानिस्तानी युवक की पहचान

Bhopal Afghani Student FIR :  बताया जा रहा है कि आरोपी अफगानिस्तानी नागरिक सैयद राशिद सादात भोपाल में एक निजी विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म का कोर्स कर चुका है। उसने आगे की पढ़ाई के लिए उसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश की थी लेकिन वीजा समाप्त होने के कारण उसे प्रवेश नहीं मिला। राशिद कोलार क्षेत्र की ग्रीन हिल्स अमरनाथ कॉलोनी में रह रहा था।

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लापता होने पर हुआ खुलासा

Bhopal Afghani Student FIR :  कालोनी के लोगों ने जब लंबे समय तक उसे नहीं देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की लेकिन वह वहां नहीं मिला। बाद में सोशल मीडिया पर उसकी कुछ पोस्ट सामने आईं, जिनसे उसकी लोकेशन दिल्ली में होने की जानकारी मिली।

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25 मार्च 2024 को खत्म हुआ था वीजा

Bhopal Afghani Student FIR :  राशिद का वीजा 25 मार्च 2024 को ही खत्म हो चुका था, इसके बावजूद वह अवैध रूप से भोपाल और दिल्ली में रह रहा था। पुलिस ने विदेशी विषयक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

"भोपाल में अफगानिस्तानी युवक" पर मामला क्यों दर्ज किया गया?

अफगानिस्तानी युवक सैयद राशिद सादात का वीजा 25 मार्च 2024 को समाप्त हो गया था, लेकिन वह अवैध रूप से भारत में रह रहा था, जिसके चलते पुलिस ने विदेशी विषयक अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया है।

"विदेशी विषयक अधिनियम" क्या है?

यह एक कानूनी प्रावधान है, जिसके तहत किसी भी विदेशी नागरिक को वीजा समाप्त होने के बाद भारत में रहने की अनुमति नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

"अफगानिस्तानी युवक" कहां पढ़ाई कर रहा था?

राशिद सादात भोपाल की एक निजी विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म का कोर्स कर चुका था और आगे पढ़ाई के लिए प्रवेश लेना चाहता था, लेकिन वीजा समाप्त होने के कारण उसे प्रवेश नहीं मिल पाया।

"भोपाल पुलिस" ने युवक को कैसे पकड़ा?

जब स्थानीय लोगों ने उसे लंबे समय से नहीं देखा, तो पुलिस को सूचना दी गई। बाद में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

"अवैध रूप से रहने" पर क्या सजा हो सकती है?

भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जुर्माना, जेल की सजा और देश से निष्कासन (डिपोर्टेशन) शामिल हो सकता है।