राजधानी में प्रापर्टी और वाटर टैक्स जमा करने पर मिल रही छूट, आज ही करें जमा, आखिरी चार दिन बाकी

Rebate on water and property tax: राजधानी में प्रापर्टी और वाटर टैक्स जमा करने पर मिल रही छूट, आज ही करें जमा, आखिरी चार दिन बाकी

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  • Publish Date - September 27, 2022 / 10:39 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:28 PM IST

Bhopal nagar nigam tendor

Rebate on water and property tax: भोपाल। राजधानी भोपाल में प्रापर्टी और वाटर टैक्स (जलकर) में छूट पाने के आखिरी चार दिन बचे हुए हैं। 30 सितंबर तक उपभोक्ताओं को यह राहत दी गई है। जनता को प्रापर्टी टैक्स में 6% और जलकर के अधिभार में छूट पा सकते हैं। इसके अलावा स्वयं के आवास की संपत्तियों में गत वर्ष के बकायादारों को संपत्ति कर में मिलने वाली 50 प्रतिशत की छूट की समयावधि भी 30 सितंबर तक है।

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MIC ने तारिख को बढ़ाया था आगे

Rebate on water and property tax: बता दें कि पहले यह छूट 31 अगस्त थी। जिसे एमआईसी (मेयर इन कौंसिल) ने एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया था। परिषद की मीटिंग में इसे मंजूरी भी दे दी गई। वहीं, प्रापर्टी टैक्स के साथ लाइसेंस शुल्क भी नहीं वसूला जा रहा है। इस छूट का फायदा उठाने के लिए लोगों के पास 30 तारिख तक का वक्त है। 30 सितंबर के बाद बकाया राशि और उस पर लगने वाला अधिकार भी चुकाना होगा।

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