Bhopal Social Media Order: सावधान! अब सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह तो जाएंगे जेल, पुलिस आयुक्त ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

Bhopal Social Media Order: सावधान! अब सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह तो जाएंगे जेल, पुलिस आयुक्त ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश Bhopal News

  •  
  • Publish Date - September 4, 2025 / 08:20 AM IST,
    Updated On - September 4, 2025 / 08:23 AM IST

Bhopal Social Media Order/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • भोपाल में सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र,
  • अफवाह फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई,
  • पुलिस कमिश्नर ने जारी किए आदेश,

भोपाल: Bhopal Social Media Order:  आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है जिसके तहत सोशल मीडिया पर सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Read More : मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, अगले तीन दिनों तक 26 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Bhopal Social Media Order:  जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति आपत्तिजनक, भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाला कंटेंट शेयर करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह आदेश आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

Read More : नशे में धुत युवकों ने महिलाओं पर चढ़ाई कार, आधी रात सड़क पर दिखा आतंक! तोड़फोड़ और अफरा-तफरी… पटवारी भी शामिल

Bhopal Social Media Order:  पुलिस आयुक्त ने आमजन से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और ऐसा कोई भी संदेश साझा न करें जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। पुलिस द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

"भोपाल सोशल मीडिया आदेश" किस कानून के तहत लागू किया गया है?

"भोपाल सोशल मीडिया आदेश" भारतीय नागरिक संहिता की धारा-163 के तहत लागू किया गया है।

"भोपाल सोशल मीडिया आदेश" का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य आगामी त्योहारों के दौरान सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।

"भोपाल सोशल मीडिया आदेश" में किन प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया गया है?

आदेश में Facebook, WhatsApp, X (Twitter), Instagram, Telegram सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

"भोपाल सोशल मीडिया आदेश" का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?

यदि कोई व्यक्ति भड़काऊ, आपत्तिजनक या अफवाह फैलाने वाला कंटेंट शेयर करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

"भोपाल सोशल मीडिया आदेश" के तहत आम जनता से क्या अपील की गई है?

आमजन से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और ऐसा कोई भी संदेश साझा न करें जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है।