Bhopal Social Media Order/Image Source: IBC24
भोपाल: Bhopal Social Media Order: आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है जिसके तहत सोशल मीडिया पर सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Bhopal Social Media Order: जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति आपत्तिजनक, भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाला कंटेंट शेयर करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह आदेश आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
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Bhopal Social Media Order: पुलिस आयुक्त ने आमजन से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और ऐसा कोई भी संदेश साझा न करें जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। पुलिस द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।