राजधानी के हाईप्रोफाइल सागर पब्लिक स्कूल को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश

HC gave instructions to Sagar Public School: राजधानी के हाईप्रोफाइल सागर पब्लिक स्कूल को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश

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  • Publish Date - September 24, 2022 / 06:12 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:01 PM IST

HC gave instructions to Sagar Public School: भोपाल। राजधानी भोपाल के बड़े और हाईप्रोफाइल स्कूल सागर पब्लिक स्कूल को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट में लगी अवमानना याचिका में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ एमपी रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा ने स्कूल के मालिक समेत पांचों ब्रांचों के स्कूल प्रिंसिपल को 2 नवंबर 2022 तक सभी बिंदुओं को मानने और उसी दिन होने वाली सुनवाई में मौजूद रहने के निर्देश दिए है।

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कोरोना काल में वसूली थी फीस

HC gave instructions to Sagar Public School: इस बारे में जानकारी देते हुए एडवोकेट और माय पैरेंट्स एसोसिएशन के शैलेश बावा ने बताया कि दरअसल कोरोना काल में फीस के नाम पर स्कूल ने पालकों से तगड़ी रकम वसूली थी जिस पर एमपी हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि सभी निजी स्कूल जब तक कोरोना काल खत्म नहीं हो जाता तब तक ट्यूशन फीस के अलावा और कोई फीस नहीं ले सकते है। इस निर्देश के बाद भी सागर पब्लिक स्कूल ने बच्चों से पूरी फीस ली थी।

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हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

HC gave instructions to Sagar Public School: इस मामले में माय पैरेंट्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है। केस लगाने के बाद भी अब भी कई बच्चे है जिनकी फीस नहीं वापस की गयी है और जिन बच्चों की फीस वापस की गयी है जिसमें भी कई तकनीकी खामियां है। जिसे लेकर की हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में मालिक समेत प्रिंसिपल को मौजूद रहने के निर्देश दिए है।

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