इंदौर। इंदौर जिला कोर्ट में सीबीआई विशेष न्यायालय ने 2009 में पीएमटी एग्जाम में हुए व्यापम घोटाले के दो आरोपियों को 5 साल की सजा और 14000 के अर्थ दंड से दंडित किया है दरअसल 2009 में झांसी के रहने वाले पुरुषोत्तम खुरिया ने अपनी जगह पर सौरभ सिंह को बिठाकर एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम पास की थी।
2014 में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एक लिखित शिकायत के माध्यम से यह जानकारी डीन को मिली कि पुरुषोत्तम ने गलत तरीके से एग्जाम देकर एडमिशन लिया है। इस मामले में पांच सदस्य टीम गठित कर जब जांच करवाई तो पता चला कि पुरुषोत्तम ने अपनी जगह पर किसी और को बिठाकर एग्जाम दिलवाई है और कॉलेज में सीट हासिल की है।
इस मामले में पुलिस में शिकायत के बाद मामला सीबीआई कोर्ट पहुंचा और सीबीआई ने इस मामले में जांच करते हुए 30 लोगों के बयान के आधार पर पुरुषोत्तम और सौरभ सिंह के खिलाफ 5 साल की सजा सुनाई है पुरुषोत्तम जहां एमजीएम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा था तो वही सौरभ दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल से अपना एमबीबीएस कर रहा था।