Court sentenced 10 other leaders including BJP MLA
इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में BJP विधायक समेत अन्य 10 नेताओं को प्रोफेसर अशोक चौधरी पर कालिख पोतने के आरोप में कोर्ट ने एक साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 1-1 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। साल 2011 के पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
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दरअसल, BJP विधायक समेत अन्य 10 नेताओं पर प्रोफेसर अशोक चौधरी को प्रदर्शन के दौरान मुंह पर कालिख पोतने का आरोप था। इसकी शिकायत प्रोफेसर ने थाने में दर्ज कराई थी। आज इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए खंडवा के पंधाना विधायक राम डांगोरे समेत 10 अन्य को एक-एक साल की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने सभी को जमानत पर रिहा कर दिया। कोर्ट ने छात्र राजनीति में संयमित रहने की नसीहत दी।