‘लव जिहाद’ पर वार.. सरकार तैयार! लव जिहाद रोकने सरकार का नया निर्देश, पुलिस वेरिफिकेशन से कितना पड़ेगा असर ?

'लव जिहाद' पर वार.. सरकार तैयार! लव जिहाद रोकने सरकार का नया निर्देश : Government's new directive to stop love jihad Madhya Pradesh

‘लव जिहाद’ पर वार.. सरकार तैयार! लव जिहाद रोकने सरकार का नया निर्देश, पुलिस वेरिफिकेशन से कितना पड़ेगा असर ?

Government's new directive to stop love jihad

Modified Date: December 16, 2022 / 12:07 am IST
Published Date: December 16, 2022 12:06 am IST

सुधीर दंडोतिया/भोपाल : कुछ दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा था कि मध्यप्रदेश में लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो सरकार लव जिहाद कानून में संशोधन भी कर सकती है। कड़े कानून बनाने के साथ बीजेपी सरकार अब लव जिहाद को रोकने नया नियम बनाने जा रही है। इसके तहत मध्यप्रदेश में अब शादी करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो, नोटरी और शादी कराने वाली संस्था को लड़की-लड़की को पुलिस को जानकारी देनी होगी।

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गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान उस समय आया है जब राजधानी भोपाल में फैजल नाम के व्यक्ति ने शान पंडित बनकर एक नाबालिग ल़ड़की के साथ धोखे से रेप किया। दरअसल कड़ा कानून होने के बावजूद एमपी में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। अब मध्यप्रदेश सरकार ने शादी से पहले वेरिफिकेशन का निर्देश दिया तो कांग्रेस कह रही है कि शादी धार्मिक मामला है इसमें डर या कनून का भय दिखाकर नियम बनाना गलत है!

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लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर 2021 में बने धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत दर्ज मामलों की संख्या चौंकाने वाली है। 2021 में मप्र में 68 मामले दर्ज किए गए। 2022 में एक जनवरी से 31 अक्टूबर तक 73 मामले दर्ज हो चुके हैं. सरकार का मकसद है अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर शादी करता है तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद सच्चाई सामने जायेगी पर चुनावी साल में सरकार के इस कदम को ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है !


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