Gwalior News : हाईकोर्ट ने नाबालिग को दी एबॉर्शन की इजाजत, बालिका को था 20 सप्ताह का गर्भ..

High Court gave permission to minor for abortion : ग्वालियर खंडपीठ ग्वालियर हाईकोर्ट ने पीड़िता को गर्भपाल कराने की इजाजत दे दी है।

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  • Publish Date - November 30, 2023 / 09:20 AM IST,
    Updated On - November 30, 2023 / 09:20 AM IST

Security lapse of Gwalior bench of High Court

High Court gave permission to minor for abortion : ग्वालियर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने मुरैना के दिमनी में 15 वर्षीय नाबालिक के साथ रेप और गर्भवती होने के केस में एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पीड़िता को गर्भपाल कराने की इजाजत दे दी है। बता दें कि आज जेएएच में डॉक्टरों के पैनल की निगरानी में पीड़िता का गर्भपात कराया जाएगा।

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High Court gave permission to minor for abortion : नाबालिग को 20 सप्ताह का गर्भ था। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में न्यायालय ने डॉक्टरों की राय ली तो सामने आया कि 24 सप्ताह के गर्भ तक गर्भपात कराया जा सकता है। जिसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिए कि पूरे सुरक्षित तरीके से गुरुवार (30 नवंबर) को पीड़िता का गर्भपात जेएएच में किया जाए।

 

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