Gwalior News: दिवाली पर पटाखों पर सख्त पाबंदी! सिर्फ रात में 2 घंटे जलेंगे ये पटाखे, कलेक्टर का आदेश, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

Gwalior News: दिवाली पर पटाखों पर सख्त पाबंदी! सिर्फ रात में 2 घंटे जलेंगे ये पटाखे, कलेक्टर का आदेश, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

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  • Publish Date - October 17, 2025 / 08:01 AM IST,
    Updated On - October 17, 2025 / 08:01 AM IST

Gwalior News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • ग्वालियर दीपावली पर 'पटाखों पर पाबंदी',
  • सिर्फ दो घंटे जाला सकेंगे ग्रीन पटाखे,
  • ग्वालियर कलेक्टर रूचिका चौहान ने जारी किए आदेश,

ग्वालियर: Gwalior News:  दीपावली के मौके पर ग्वालियर जिला प्रशासन ने पटाखों को लेकर सख्ती दिखाई है। ग्वालियर कलेक्टर रूचिका चौहान ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे, वो भी रात 8 बजे से 10 बजे तक की निर्धारित समयसीमा में।

आदेश के अनुसार, संवेदनशील इलाकों में पटाखों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल, धार्मिक स्थल और हेल्थ केयर सेंटर्स से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी सख्त वर्जित है।

Gwalior News:  प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और आमजन विशेषकर बीमार, बुजुर्ग और बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

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ग्वालियर में दीपावली पर कौन से पटाखे चलाने की अनुमति है?

("ग्वालियर ग्रीन पटाखे नियम") ग्वालियर में केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति है, जो पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत कम हानिकारक होते हैं।

ग्वालियर में पटाखे चलाने का समय क्या है?

("ग्वालियर पटाखा समय सीमा") पटाखे केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही चलाए जा सकते हैं, इस समय सीमा का उल्लंघन दंडनीय होगा।

किन क्षेत्रों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है?

("ग्वालियर पटाखा प्रतिबंधित क्षेत्र") अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल, नर्सिंग होम और हेल्थ सेंटर्स से 100 मीटर की दूरी के अंदर पटाखे चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।