Gwalior HC News
ग्वालियरः Age for Sex of Girls आजकल सोशल मीडिया के युग में बच्चे समय से पहले ही दुनियादारी की चीजें सीख जाते हैं। यूथ आज जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उन्हें ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने के चक्कर में ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जिसे अपनाने के बाद हमें पछताना पड़ता है। ऐसे ही मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने केंद्र सरकार से सहमति से संबंध बनाने की आयु सीमा को 18 से घटाकर फिर 16 साल करने का अनुरोध किया है।
Age for Sex of Girls ग्वालियर बेंच के जस्टिस दीपक अग्रवाल ने कोचिंग संचालक की एफआईआर निरस्त करने की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा- आईपीसी में 2013 में हुए संशोधन के चलते सहमति से संबंध बनाने की आयु को 16 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया। इसके चलते समाज का ताना-बाना प्रभावित हुआ है। जस्टिस अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा- सोशल मीडिया और इंटरनेट सुविधा के चलते आजकल 14 साल की आयु में ही बच्चे जवान हो रहे हैं। एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होकर सहमति से संबंध बनाते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मामलों में युवा कतई आरोपी नहीं हैं। ये केवल उस आयु का मामला है, जिसमें वे युवती के संपर्क में आए और शारीरिक संबंध स्थापित किए। कानून बनाने वालों ने इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आयु 16 साल तय की थी। आजकल अधिकांश क्रिमिनल केसों में पीड़िता की आयु 18 साल से कम होती है और इसी विसंगति के कारण किशोर युवकों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार से अनुरोध है कि पीड़िता की आयु को 18 से घटाकर 16 कर दिया जाए। ताकि, अन्याय का निवारण किया जा सके।
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दरअसल ग्वालियर में छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप में राहुल को 17 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में है। वही एक ओर मामले में कथित दुष्कर्म के चलते नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गई थी। गर्भपात के लिए पिता ने हाईकोर्ट में याचिका भी प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार करते हुए 8 सितंबर 2020 को गर्भपात की अनुमति प्रदान की गई।