Bhopal News : रात 12 बजे के बाद नहीं खुलेंगे होटल, बार और रेस्टोरेंट, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

Bhopal News : राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है जहां 12 बजे के बाद होटल, बार, रेस्टॉरेंट, क्लब संचालित नहीं होंगे।

Bhopal News : रात 12 बजे के बाद नहीं खुलेंगे होटल, बार और रेस्टोरेंट, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

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Modified Date: August 30, 2024 / 10:21 pm IST
Published Date: August 30, 2024 10:21 pm IST

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है जहां 12 बजे के बाद होटल, बार, रेस्टॉरेंट, क्लब संचालित नहीं होंगे। इसके लिए भोपाल कलेक्टर ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मॉल में गुरुवार देर रात हुए विवाद के बाद जिला प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है।

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जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी बार का संचालन रात 12 बजे के बाद पाया जाता है, तो इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए अगले साल (2025-26) के लिए लाइसेंस नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सभी बार संचालकों को निर्देशित किया है कि वे सुनिश्चित करें कि मदिरा की बिक्री और उपभोग केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर ही हो।

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होगी सख्त कार्रवाई

भोपाल जिला कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार के नियमों के तहत सभी होटल/रेस्तरां बार (एफएल-2), होटल बार (एफएल-3) और सिविलियन क्लब बार (एफएल-4) में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय सुबह 10 बजे से रात 11:30 बजे तक और उपभोग का समय रात 12 बजे तक निर्धारित है। निर्धारित समय सीमा के बाद भी बार संचालित पाए जाने पर लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years