Jabalpur School Closed: जबलपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप! इन स्कूलों में घोषित किया गया अवकाश, इतनों दिनों तक रहेंगे बंद

जबलपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप! इन स्कूलों में घोषित किया गया अवकाश, इतनों दिनों तक रहेंगे बंद, Jabalpur School Closed

Jabalpur School Closed: जबलपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप! इन स्कूलों में घोषित किया गया अवकाश, इतनों दिनों तक रहेंगे बंद

Jabalpur School Closed

Modified Date: April 24, 2026 / 12:21 am IST
Published Date: April 23, 2026 8:54 pm IST

जबलपुर। Jabalpur School Closed मध्यप्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। लोग सुबह से ही गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। इसी बीच अब भीषण गर्मी को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 5वीं तक के सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। आदेश जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

दरअसल, सरकार की ओर से सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश हैं कि 42 डिग्री से अधिक तापमान रहने की संभावना पर कक्षा 5वीं तक के बच्चों के अवकाश वे निर्णय ले सकते हैं। इसी आदेश के तहत जबलपुर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय वि‌द्यालयों की प्री-प्रायमरी से कक्षा 5वीं तक बच्चों के लिए 30 अप्रैल 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश केवल बच्चों के लिए लागू रहेगा। शिक्षकों को स्कूल आना होगा और अपने दैनिक काम करने होंगे।

मैहर जिले में भी लागू आदेश (Jabalpur School Closed)

इसी तरह मैहर जिले में भी नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा।जिले में कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक जारी रहेंगी, जबकि शिक्षक दोपहर तक स्कूल में मौजूद रहेंगे।

सागर में भी स्कूलों की छुट्टी

प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए सागर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूलों में अस्थायी अवकाश घोषित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार यह छुट्टी गुरुवार से प्रभावी होकर 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। आदेश कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। इसमें सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई, केंद्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय शामिल हैं।

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लेखक के बारे में

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