OBC Reservation MP जबलपुर :मध्यप्रदेश में आरक्षण का मामला बहोत दिनों से चल रहा हैं। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा चुका हैं। लेकिन अभी तक कोई उपाय निकाल कर सामने नहीं आया हैं। मध्यप्रदेश की सरकारी सेवाओं में ओबीसी को अभी तक 14 फीसदी का लाभ मिलता हैं। लेकिन सरकार के वादे के अनुसार ये आरक्षण 35 फीसदी तक होना था। उसी के विवाद में मामला हाई कोर्ट में अटका हुआ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना दखल देते हुए कहा था कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई की जाए। आरक्षण के कारण मध्यप्रदेश सरकार में कई सरकारी भर्ती में चयनित व्यक्तियों के मामले रुके हुए हैं। लेकिन अब इसमें जबलपुर हाई कोर्ट ने अपनी अलगी सुनवाई की तारीख निश्चित कर दी है जो कि 18 नवंबर हैं।
18 नवंबर को होगी सुनवाई
OBC Reservation MP अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण मामले में सरकारी वकील ने मेंशन मेमो दाखिल किया हैं। जिसके अनुसार हाई कोर्ट को बताया गया कि 24 मार्च 2022 को SC ने ओबीसी के मामले में जल्द सुनवाई करने के निर्देश मिले थे। जिसको सुनने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को अगली सुनवाई का निर्देश जारी किया हैं। हाई कोर्ट की अगली सुनवाई तय करेगी कि फैसला आर होगा या पार। जिसका मतलब की ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा या फिर वही रहेगा।