Now alcohol will not be available in bar
Now alcohol will not be available in bar: भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब ‘बार’ में सस्ती बीयर व शराब नहीं बिक सकेगी। शराब और बीयर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगा दिया है। इसी तरह दुकानों से इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट दी गई है। इसके साथ ही कोई भी दुकानदार किसी भी ब्रांड की शराब को बेचने से इनकार नहीं कर सकता है।
शराब दुकानों से मानक सीलबंद बोतल या केन 650 मिली लीटर, 500 मिली लीटर और 330 मिली लीटर में बेची जाने वाली बीयर एवं ड्राट बीयर पर ड्यूटी प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी शराब भंडागार प्रदाय रेट का 130 प्रतिशत रहेगा। केन में दी जाने वाली ड्राट बीयर पर ड्यूटी 80 रुपए प्रति बल्क लीटर रहेगी। वाइन पर ड्यूटी दर रुपए 110 प्रति बल्क लीटर होगी।
प्रदेश में किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर प्रदेश में ही निर्मित वाइन पर ड्यूटी रेट कुछ नहीं रहेगा। रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली भारत में निर्मित विदेशी शराब पर देय ड्यूटी, सिविलियन्स के लिए देय ड्यूटी की रम के लिए 30 प्रतिशत एवं अन्य विदेशी मदिरा के लिए 45 प्रतिशत रहेगी। ग्राफिक्स आबकारी नीति के ये बिंदु अहम किसी भी मदिरा दुकान के साथ मदिरापान की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यानि शॉप बार नहीं खुलेंगे।
Now alcohol will not be available in bar: धार्मिक स्थानों से 100 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकानें स्थापित हो सकेगी। स्कूल, कॉलेज या छात्रावास जिनकी दुकानों से दूरी 100 मीटर से कम है, उन्हें 100 मीटर से अधिक दूरी पर विस्थापित किया जाएगा।
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कलेक्टर के प्रस्ताव पर दुकानों को बंद किया जा सकेगा। यदि वे चाहेंगे तो। शराब के नशे में वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा सकेंगे। वहीं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर सजा भी हो सकेगी।