जबलपुर, नौ जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि 2022 में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किये जाने के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तबस्सुम खान को सोशल मीडिया पर धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तबस्सुम खान ने 12 जून को 2022 के एक मामले में 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
यह मामला तीन अगस्त, 2022 को मवेशी ले जाने के संदेह में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किए जाने से जुड़ा है।
मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर इस मामले का स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बी. पी. शर्मा की खंडपीठ के समक्ष पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अपर मुख्य सचिव ने बुधवार को हलफनामे दाखिल किए।
इससे पहले हुई सुनवाई में खंडपीठ ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश खान को मिली धमकियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस तरह की घटनाएं न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारियों की निर्भय होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करती हैं।
अदालत ने पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव को मामले में की गई कार्रवाई का विवरण शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
राज्य सरकार ने बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि महिला न्यायाधीश को अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।
सरकार ने अन्य जिलों में न्यायिक अधिकारियों से जुड़े ऐसे मामलों में की गई कार्रवाई का स्थिति प्रतिवेदन भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।
भाषा सं दिमो जितेंद्र
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