हवाई तीर्थ दर्शन यात्रा के नियमों में संशोधन, अब इनको भी साथ ले जा सकते है यात्री

Mukhya Mantri Teerth Darshan Yojana 2023 New Rules हवाई तीर्थ दर्शन यात्रा के नियमों में संशोधन, तीर्थयात्रा पर अब पति-पत्नी जा सकेंगे साथ

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  • Publish Date - May 30, 2023 / 09:35 AM IST,
    Updated On - May 30, 2023 / 09:35 AM IST

Mukhya Mantri Teerth Darshan Yojana 2023 New Rules: एमपी के नागरिकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। यह खबर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अन्तर्गत हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराये जाने के नियमों में आंशिक संसोधन किया गया है। जानकारी के अनुसार अब हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा पति-पत्नी भी कर सकेंगे। बता दें की पूर्व में परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को यात्रा की पात्रता थी। पात्रता रखने वाले पति-पत्नी बुजुर्गों से 3 जून तक गंगा सागर यात्रा के लिये आवेदन मंगाये गये हैं।

Mukhya Mantri Teerth Darshan Yojana 2023 New Rules: जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से इंदौर से गंगासागर की तीर्थ यात्रा करायी जायेगी। तीर्थ यात्रा हेतु हवाई जहाज इंदौर से 16 जून 2023 को रवाना होगा। जानकारी के अनुसार जिन बुजुर्गों ने पहले में आवेदन किये हैं, वे अपने जीवन साथी (पति/पत्नी) के आवेदन देकर अपने आवेदन में नाम दर्ज करवा सकते हैं।

Mukhya Mantri Teerth Darshan Yojana 2023 New Rules: नए आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। यात्रा में जाने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है, वे निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 3 जून 2023 है। जानकारी के अनुसार तीर्थ यात्रियों के लिये आरक्षित सीटों की संख्या 32 है। तीर्थ यात्रा हेतु इंदौर के समस्त झोनल कार्यालय, नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत इंदौर, सांवेर, महू, देपालपुर स्थित कार्यालयों से नि:शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर वहीं जमा किये जा सकते हैं।

Mukhya Mantri Teerth Darshan Yojana 2023 New Rules: बता दें की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के लिये मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये। 65 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिये। आयकरदाता नहीं होना चाहिये। पति-पत्नि दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ पूर्व में नहीं लिया गया हो। यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी प्रकार की गंभीर रोग से ग्रसित न हो। यदि आवेदक द्वारा असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया जाता है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।

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