हैदराबाद की तर्ज पर अब राजधानी में भी लगेगी इसके लाइसेंस की फीस, सरकार ने जारी किए आदेश

license fee: हैदराबाद की तर्ज पर अब राजधानी में भी लगेगी सड़क और दुकान की लाइसेंस की फीस, सरकार ने जारी किए आदेश

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  • Publish Date - August 2, 2022 / 12:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:48 PM IST

license fee

license fee: भोपाल। राजधानी भोपाल में अब हैदराबाद की तर्ज पर सड़कों की चौड़ाई और दुकानों की साइज के हिसाब से लाइसेंस फीस तय की गई है। नगर निगम प्रशासक गुलशन बामरा की मंजूरी के बाद कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी ने लाइसेंस फीस को लेकर आदेश जारी कर दिए। हालांकि, नवंबर-21 में यह आदेश जारी किए गए थे, लेकिन इसमें कुछ संशोधन करने के बाद सोमवार को स्थायी आदेश जारी किए।

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2021 में बढ़ी थी फीस

license fee: नगर निगम करीब 10 हजार दुकानों और अन्य कमर्शियल संस्थाओं से लगभग दो करोड़ रुपए फीस वसूलता है, जबकि शहर में कम से कम 40 हजार कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं। निगम का तर्क है कि सभी कमर्शियल प्रापर्टी तक पहुंचने के बाद शुल्क में बढ़ोतरी होगी। नवंबर-21 में करीब 11 साल बाद व्यावसायिक लाइसेंस की फीस बढ़ाई गई थी। ग्रैफक्स गलियों और एकल रोड पर (चौड़ाई साढ़े 7 मीटर तक) पर स्थित प्रतिष्ठान से 4 रुपए प्रति वर्गफिट व्यवसायिक लायसेंस का शुल्क लगेगा। डबल रोड या मुख्य मार्ग (चौड़ाई साढ़े 7 से 15 मीटर तक) पर स्थित प्रतिष्ठान से 5 रुपए प्रति वर्गफिट की दर से।

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सड़क के लिए दर तय

license fee: फोरलेन या इससे अधिक लेन की सड़क (चौड़ाई 15 मीटर से अधिक) पर 6 रुपए प्रति वर्गफिट की दर से शुल्क लगेगा। औद्योगिक ईकाइयों पर केवल उत्पादन कार्य में संलग्न संस्थानों के लिए 10 हजार वर्ग फिट तक के लिए लायसेंस शुल्क की दर 3 हजार 600 रुपए, 10,001 से 50 हजार वर्गफिट तक 5 हजार रुपए और 50 हजार से वर्गफिट से अधिक क्षेत्र वाली औद्योगिक ईकाई से सात हजार रुपए लायसेंस शुल्क लिया जाएगा।

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