भोपाल : New traffic rules in madhya pradesh : परिवहन विभाग के जुर्माने को लेकर बनाएं गए प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसे लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो कि आज से पूरे प्रदेश में लागू होगा। नए नियम के तहत अब ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर अपनी मनमर्जी और गलत तरीकों से वाहन चलाने वालों पर पहले से ज्यादा सख्ती दिखा सकेंगी। नए प्रावधान में सबसे बड़ी बात यह कि इमरजेंसी एंबुलेंस के रास्ते में बाधा बनने पर 10 हजार रूपए तक का जुर्माना देना होगा।
New traffic rules in madhya pradesh : नोटिफिकेशन के बाद मप्र मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत लिए जाने वाले जुर्माने की राशि को भी बदला गया है। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पाएं जाने पर 300 रूपए का जुर्माना देना होगा। हालांकि कुछ घटनाओँ के लिए जुर्माने की राशि को कम भी किया गया है। इसमें एक्स्ट्रा सवारी ढोने पर 15 सौ की जगह अब 200 रूपए प्रति सवारी किया गया है। वहीं माल ले जाने वाले वाहनों पर जुर्माना बढ़ाया गया है। अब ओवर लोडिंग करते हुए पाएं जाने पर 1 हजार की जगह 10 हजार का जुर्माना देना होगा।
New traffic rules in madhya pradesh : इसी तरह प्रदूषण फैलाने का पहली बार दोषी पाएं जाने पर 1 हजार देना होगा वहीं बाद में इसी अपराध के लिए 10 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने 20 अधिकारियों को जुर्माने के अधिकार भी दिए है जिनमें यातायात पुलिस के निरीक्षक, उप निरीक्षक शामिल है। साथ ही पुलिस अधीक्षक,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को अधिकार दिए गए है।
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New traffic rules in madhya pradesh : बता दें कि प्रदेश सरकार ने मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत जुर्माना की राशि में संशोधन करने के लिए मंत्रि परिषद का गठन किया था। इसकी पहली बैठक 6 दिसंबर 2022 को हुई थी। इसी कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर बनाएं गए प्रस्ताव को 24 जनवरी 2023 की कैबिनेट बैठक में मंजूर किया गया था।