ठाणे में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में सभी आठ आरोपी बरी
ठाणे में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में सभी आठ आरोपी बरी
ठाणे, आठ फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2015 में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से जुड़े मामले में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से चश्मदीदों के हमलावरों की पहचान न कर पाने के कारण आरोपों को साबित करने में विफल रहा।
एक अन्य आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसबी अग्रवाल ने शनिवार को पारित आदेश में कहा कि मामले का आधार (हत्यारों की पहचान) बुनियादी तौर पर त्रुटिपूर्ण था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, प्रॉपर्टी डीलर बंटी प्रधान 13 अप्रैल 2015 को ठाणे में मीरा-भयंदर रोड पर स्थित एक बार से अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर गोलियां चला दीं।
प्रधान की कई गोलियां लगने की वजह से मौत हो गई, जबकि उनके दोस्त सचिन मनोहर विजयकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने शुरू में दावा किया था कि यह हमला संपत्ति विवाद का नतीजा था। उसने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 120-बी (आपराधिक साजिश) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
हालांकि, मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने पाया कि मुखबिर ने अदालत के समक्ष आरोपियों की पहचान नहीं की।
अदालत ने कहा कि जुलेखा शेख समेत अन्य चश्मदीद गवाहों ने गोलियों की आवाज को पटाखे की आवाज समझ लिया था और वे भी आरोपियों की पहचान करने में असमर्थ थे।
अदालत ने जितेन ज्वाला, राजेश चौहान, रवींद्र आर्य, जटाशंकर पांडे, मुकेश शेट्टी, यशोदीप नाइक, अजय सिंह और राहुल शर्मा को बरी कर दिया।
एक अन्य आरोपी मयंक गाला की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
मामले के सात आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर थे। अदालत ने हिरासत में मौजूद राहुल शर्मा को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
भाषा जितेंद्र पारुल
पारुल

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