पुणे, 28 मई (भाषा) पुणे की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को जिले के नसरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में 65 वर्षीय आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए। इसके साथ ही मामले की प्रतिदिन आधार पर सुनवाई शुरू की जाएगी।
विशेष न्यायाधीश एस. आर. सालुंखे ने यह देखते हुए कि आरोपी भीमराव कांबले के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत साक्ष्य और आरोप पत्र मौजूद हैं, शुक्रवार से कार्यवाही को ‘बंद कमरे में’ आयोजित करने का आदेश दिया।
इस कथित अपराध के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।
विशेष लोक अभियोजक अजय मिसर ने अदालत को सूचित किया कि आरोपी मानसिक रूप से स्वस्थ है और मुकदमे के लिए उपयुक्त है। उन्होंने इस संबंध में एक चिकित्सा रिपोर्ट और 82 गवाहों की सूची भी प्रस्तुत की।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई में तेजी लाने का फैसला किया है ताकि प्रतिदिन सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक मई को दोपहर तीन बजे से चार बजे के बीच कांबले ने कथित तौर पर खाने का लालच देकर और नवजात बछड़ा दिखाकर लड़की को फुसलाया।
आरोप है कि उसने लड़की को मवेशियों के बाड़े के पास एक झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ यौन और अप्राकृतिक दुर्व्यवहार किया तथा बाद में उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि उसने शव को छिपाकर सबूत नष्ट करने का प्रयास किया।
बृहस्पतिवार की सुनवाई के दौरान मिसर ने कई सबूत साझा किए, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है। फुटेज में पीड़िता कथित तौर पर आरोपी के साथ दिखायी दे रही है। सबूतों में उन ग्रामीणों व बच्चों के बयान भी शामिल हैं जिन्होंने दोनों को एक साथ देखा था।
भाषा
शुभम नरेश
नरेश