आपराधिक मामला नहीं होने के कारण गैंगेस्टर के भाई के हथियार लाइसेंस आवेदन को मंजूरी दी : मंत्री

आपराधिक मामला नहीं होने के कारण गैंगेस्टर के भाई के हथियार लाइसेंस आवेदन को मंजूरी दी : मंत्री

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  • Publish Date - October 9, 2025 / 12:17 AM IST,
    Updated On - October 9, 2025 / 12:17 AM IST

पुणे, आठ सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उन्होंने भगोड़े गैंगस्टर नीलेश घायवाल के भाई को हथियार लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी है, क्योंकि आवेदन पर सुनवाई के समय उसके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं था।

वह उन आरोपों का जवाब दे रहे थे कि घायवाल के भाई सचिन घायवाल ने पुणे पुलिस में हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। आवेदन अस्वीकार कर दिए जाने के बाद, उसने कथित तौर पर राज्य के गृह विभाग से संपर्क किया, जहां गृह राज्य मंत्री ने अनुरोध को मंजूरी दे दी।

कदम ने अपने सोशल मीडिया खाते पर एक पोस्ट में कहा, “शिक्षक और व्यवसायी सचिन घायवाल ने मेरे कार्यालय में एक अपील दायर की थी। पुलिस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई की तारीख तक उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था।”

पोस्ट में कहा गया है, “हथियार लाइसेंस जारी करने की मंजूरी देने का फैसला अदालत के आदेशों पर गौर करने के बाद लिया गया, जिसमें सचिन घायवाल को पिछले मामलों में बरी कर दिया गया था।”

भाषा प्रशांत जोहेब

जोहेब