ऋण धोखाधड़ी मामला : अदालत ने चंदा, दीपक कोचर, धूत को 28 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा

ऋण धोखाधड़ी मामला : अदालत ने चंदा, दीपक कोचर, धूत को 28 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा

ऋण धोखाधड़ी मामला : अदालत ने चंदा, दीपक कोचर, धूत को 28 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा
Modified Date: December 26, 2022 / 06:31 pm IST
Published Date: December 26, 2022 6:31 pm IST

मुंबई, 26 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने ऋण धोखाधड़ी मामले में सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर तथा वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को 28 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।

कोचर दंपति को जांच एजेंसी ने शुक्रवार रात संक्षिप्त पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। धूत (71) को सोमवार सुबह गिरफ्तार किया गया था। तीनों को विशेष अदालत के न्यायाधीश ए एस सैयद के समक्ष पेश किया गया।

सीबीआई की तरफ से पेश विशेष लोक अभियोजक ए लिमोसिन ने सभी आरोपियों का आमना-सामना कराने के लिए तीन दिन की हिरासत का अनुरोध किया।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप


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